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तलाशी वारण्ट किसे कहते हैं?
तलाशी वारण्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में परिभाषित नहीं किया गया है. फिर भी सामान्य तौर पर न्यायालय द्वारा किसी वस्तु या दस्तावेज की तलाशी, विचारण, जांच या अन्य कार्यवाही के लिए जारी किया जाने वाला वारण्ट, तलाशी वारण्ट कहलाता है |
तलाशी वारण्ट कब जारी किया जा सकता है?
CrPC की धारा 93 के प्रावधानों के अनुसार तलाशी वारण्ट निम्न तीन परिस्थितियों में किया जा सकता है-
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- जब न्यायालय को विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसे धारा 91 के अन्तर्गत कोई समन या आदेश दिया गया हो या धारा 92 के अधीन कोई अपेक्षा निर्दिष्ट की गई हो समन अथवा अपेक्षा के अनुसार दस्तावेज नहीं पेश करेगा.
- यदि न्यायालय को यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि दस्तावेज या वस्तु किसके पास है.
- जहां न्यायालय यह उचित समझे कि इस CrPC के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाहियों में साधारण तलाशी या निरीक्षण आवश्यक है.
इस धारा में प्रयुक्त शब्द दस्तावेज एवं चीज के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक चीज एवं दस्तावेज शामिल है जो न्याय के उद्देश्यों को साधने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों |
तलाशी वारण्ट जारी करने प्रक्रिया क्या है?
तलाशी वारण्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा-
- तलाशी के अधिकृत अधिकारी कान्सटेबिल रैंक से उच्च पद का व्यक्ति होना चाहिए.
- वारण्ट का निष्पादन करने वाला अधिकारी तलाशी वाले स्थान में प्रवेश करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता लेगा.
- वह स्थान में प्रवेश करके तलाशी लेगा.
- बरामद वस्तु को मजिस्ट्रेट के समक्ष या व्यक्ति को ले जाने के लिए पहरे में रखे.
- तलाशी स्थल पर यदि जाने वाले ऐसे व्यक्ति जो चुराई वस्तु के विक्रय उत्पादन में सहायक रहा हो को, अभिरक्षा में लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे.
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न्यायालय यदि उचित समझे तो तलाशी के वारण्ट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग का उल्लेख कर सकेगा जिसकी तलाशी लिया जाना है या निरीक्षण किया जाना है और ऐसे वारण्ट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति तदनुसार सभी स्थान या उसके किसी भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा.
लेकिन इस धारा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट डाका तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में के किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी का वारण्ट जारी नहीं कर सकेगा |