बीएनएसएस की धारा 173 : संज्ञेय मामलों में इत्तिला
संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकती है, जिसे विधिपूर्वक दर्ज कर हस्ताक्षरित किया जाएगा.महिला पीड़िता की सूचना महिला अधिकारी द्वारा दर्ज होगी; अशक्त व्यक्तियों की सूचना विशेष सुविधा सहित ली जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी.यदि अपराध का दंड 3 से 7 वर्ष है, तो थाना प्रभारी 14 … Read more