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IPC 445 In Hindi | गृह भेदन की धारा? | भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 445 क्या है? | धारा 445 क्या है?
गृह भेदन क्या है?
Dhara 445 In Hindi? IPC की धारा 445 के अनुसार, जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है, वह गृह भेदन (House Breaking) करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में इसके पश्चात् वर्णित छह तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन के होते हुये या वहां अपराध कर चुकने के बाद उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे छह तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात्-
- ऐसे रास्ते द्वारा गृह में प्रवेश करना या बाहर निकलना जो अतिचारी द्वारा स्वयं या उसके दुष्प्रेरक द्वारा बनाया गया हो.
- ऐसे रास्ते से मकान में प्रवेश करना या निकलना जो मानव प्रवेश के लिये आशयित नहीं है, जैसे; दीवार पर चढ़ना इत्यादि.
- किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करना या निकलना जो ऐसे साधनों द्वारा खोला गया हो जो कब्जाधारी के आशय के अनुकूल न हो, जैसे; दीवार तोड़ना, ताला तोड़ना इत्यादि.
- किसी ताले को खोलकर रास्ते में प्रवेश करना या निकलना.
- आपराधिक बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी देकर प्रवेश या बाहर निकलना.
- ऐसे रास्ते में प्रवेश करना या बाहर निकलना जिसके विषय में भेदक को पता है कि यह इस उद्देश्य के लिए बन्द है.
कोई उपगृह का निर्माण जो किसी गृह के साथ-साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे गृह के बीच आने का भीतरी रास्ता है इस धारा के अन्तर्गत गृह का भाग है. गृहभेदन गृह अतिचार का विशेष तरीका है. मनुष्य के निवास में प्रयोग आने वाले स्थान पर यदि आपराधिक अतिचार किया जाता है तो गृह अतिचार कहलाता है. मकान की छत भी मकान का ही भाग समझा जायेगा. छिपकर किये गये गृह अतिचार को प्रच्छन्न गृह अतिचार (Lurking House Trespass) कहते हैं.
रात्रि गृह भेदन क्या है? IPC की धारा 446 के अनुसार, जब सूर्यास्त के बाद अथवा सूर्योदय के पहले गृह भेदन किया जाता है तो इसे रात्रि गृहभेदन कहते हैं.
खिड़की से प्रवेश करने से गृह भेदन होगा. किसी को अन्य व्यक्ति के मकान की चाबी मिल जाती है और वह दरवाजा खोलकर मकान में प्रवेश करता है तो यह भी गृह भेदन हो होगा. एक व्यक्ति पिस्तौल दिखाकर किसी के मकान में घुसता है, यह भी गृहभेदन होगा.
उदाहरण के लिए, ‘य’ के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर ‘क’ गृह अतिचार करता है, यह गृह भेदन है या
‘य’ के गृह में एक खिड़की से प्रवेश करने द्वारा ‘क’ गृह अतिचार करता है. यह गृहभेदन है |
गृह अतिचार और गृह भेदन के बीच अन्तर
- गृह अतिचार आपराधिक अतिचार का गम्भीर स्वरूप है, जबकि गृह भेदन गृह अतिचार के अपराध का गम्भीर स्वरूप है.
- गृह अतिचार किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, जबकि गृह भेदन का अपराध IPC की धारा 445 में उपबन्धित छः तरीकों में से किसी एक के द्वारा किये जाने पर ही पूर्ण होता है.
- गृह अतिचार में बल प्रयोग नहीं होता, जबकि गृह भेदन बल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है.
- गृह अतिचार में गृह भेदन का कार्य नहीं होता, जबकि गृह भेदन के लिए गृह अतिचार का होना आवश्यक है |